Allahabad: मासूम बेटे के कातिल पिता को उम्रकैद की सजा
आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया
इलाहाबाद: सात वर्षीय बेटे की हत्या एवं दूसरे पुत्र और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पुष्पराज सिंह निवासी बड़ोखर कोरांव को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अंजू कनौजिया ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भानु प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सुनाया. कोर्ट ने फैसला घटना घटित होने के चार वर्ष के अंदर सुनाया. अभियोजन के अनुसार वादी लेखराज सिंह ने कोरांव थाने में सूचना दी कि 17 सितंबर 2020 की रात 830 बजे उसके छोटे भाई पुष्पराज सिंह ने अपने दो बेटों 10 वर्षीय रतन , सात वर्षीय राज और पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया. राज की मौके पर ही मृत्यु हो गई.
अली को कोर्ट में पेश करने में जेल प्रशासन असमर्थ: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश करने में जेल प्रशासन ने असमर्थता जताई है. जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया की सुरक्षा की दृष्टि से अली को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका.
अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अली के अधिवक्ताओं की ओर से पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई. अभियोजन ने बताया कि कसारी मसारी के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने धूमनगंज थाने में जबरन जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी मांगने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है.