इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Rahul Gandhi की नागरिकता पर केंद्र से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी
Allahabad: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह याची द्वारा दाखिल प्रत्यावेदन पर 10 दिनों के भीतर फैसला कर, नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर पारित किया। पिछली सुनवाई में, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया था कि ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी गई है, और इसलिए केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए।