इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की आजम खान की जमानत रद्द करने की यूपी सरकार की याचिका खारिज

Update: 2023-03-03 09:03 GMT
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) (एएनआई): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह इस मामले में याचिका दायर करने के लिए निचली अदालत में जाए।
मामले की सुनवाई जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में हुई.
उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खां को 13 मामलों में मिली जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सभी मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत दे चुका है।
इस मामले में आजम खान का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने किया.
इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की भूमि पर गलत कब्जे से संबंधित था।
मई 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत भी दे दी।
गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान फरवरी 2020 से मई 2022 तक कई आरोपों में सीतापुर जेल में बंद थे। (एएनआई)
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