ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वेक्षण पर रोक, इलाहाबाद HC ने 3 अगस्त के लिए आदेश सुरक्षित रखा
पीटीआई द्वारा
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश 3 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने एएसआई को तब तक सर्वेक्षण कार्य पर रोक लगाने का भी आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने दोपहर के सत्र में मामले की सुनवाई की और 3 अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
अदालत ने मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनीं। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी भी अदालत कक्ष में मौजूद थे।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने 15 मिनट पहले ही मामले की सुनवाई शुरू कर दी और शाम 5 बजे दिन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।