ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद HC ने शुरू की सुनवाई
उसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
मंगलवार को मामले में दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने इसे बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वेक्षण को शाम 5 बजे तक रोकने के एक दिन बाद मंगलवार को मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने उच्च न्यायालय का रुख किया। बुधवार को मस्जिद प्रबंधन समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय दिया गया।
समिति के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने मुख्य न्यायाधीश दिवाकर के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बुधवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है तो वह मामले की सुनवाई करेंगे. प्रतिवादी (हिंदू पक्ष) के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि राम मंदिर मामले में, एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया था।
मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और जिला अदालत में हिंदू वादियों ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की थी कि क्याउसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था।
वाराणसी जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और उत्खनन जैसी तकनीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाए।
सर्वेक्षण रोकने का शीर्ष अदालत का सोमवार का आदेश तब आया जब एएसआई टीम मस्जिद परिसर के अंदर थी।