Allahabad: अदालत ने किशोरी से गैंगरेप में जीजा साले को 10-10 साल सजा सुनाई
"65-65 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया"
इलाहाबाद: एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने देहलीगेट क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में साले-जीजा को दोषी करार दिया है. दोनों को दस-दस साल की सजा और 65-65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है.
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा के अनुसार घटना 18 मार्च 2016 को हुई थी. मामले में देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाके की 14 साल की किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी. कहा था कि शाम पांच बजे क्षेत्र निवासी लल्लू उर्फ रवेंद्र अपने जीजा लाला उर्फ नारायण निवासी गौंडा के सहयोग से बहलाकर ले गया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर दिया. उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयानों में बताया कि दोनों आरोपियों ने उससे दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने गैंगरेप की धारा बढ़ाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है. अदालत का फैसला आने के वक्त आरोपी व पीड़ितों के परिजन मौजूद रहे.
फंदे पर लटक मथुरा के युवक ने की आत्महत्या: बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सांई विहार में की रात मथुरा के युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली. एक दिन पहले ही ससुराल से घर लौटा था. घरेलू कलह में आत्मघाती कदम उठा लिया.मथुरा के मांट थाना क्षेत्र के गांव अंदुआ निवासी बॉबी अग्रवाल (24) पुत्र कपूर चन्द्र निजी कंपनी में नौकरी करता था. वर्तमान में वह सारसौल स्थित सांई विहार में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था. कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई. को बॉबी भी ससुराल गया था. को वहां से वापस लौटकर आ गया. रात को कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली.