Allahabad: कृषि विभाग की टीम ने अवैध उर्वरक फैक्ट्री पकड़ी

थाना बरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया

Update: 2024-09-10 07:06 GMT

इलाहाबाद: कृषि विभाग की टीम ने बरला मोड स्थित आरएस मार्केट में अवैध उर्वरक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की. टीम को मौके पर उत्पादन से संबंधित सामग्री मिली. फैक्ट्री स्वामी मौके पर अभिलेख नहीं दिखा पाए. इसी के बाद थाना बरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया.

जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल को सूचना मिली कि बरला मोड स्थित आरएस मार्केट में अवैध रूप से उर्वरक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है. वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो मार्केट के अंदर फैक्ट्री चलती पाई गई. फैक्ट्री मालिक मौके पर नहीं मिले. इस पर को फैक्ट्री से संबंधित अभिलेख दिखाने को बोला गया था. मगर, वह अभिलेख लेकर मौके पर नहीं आए. इस पर टीम ने फैक्ट्री परिसर के प्रवेश द्वार पर ताला डाल दिया. जिला कृषि अधिकारी और जिला कृषि रक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचे. फैक्ट्री स्वामी कोमल सिंह को मौके पर बुलाया गया. जांच के लिए उसके सामने तला खुलवाया गया. अभिलेखों की जांच की गई. जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक जांच में पाया गया कि फर्म मालिक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उर्वरकों का स्थानांतरण व रख-रखाव करना. उत्पादन से संबंधित संयत्र स्थल पाया जाना. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय और उच्चाधिकारियों को अवगत न कराना. बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र लिए उर्वरक का स्थानांतरण किया जाना. अवैध भंडारण किया जाना पाया गया. इस पर उर्वरक निंयत्रण आदेश 1985 के क्लॉज-19 में निहित प्राविधानों एवं उर्वरक परिसंचलन आदेश 1973 में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन माना गया. डीएम के अनुमोदन पर थाना बरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. मौके से मिले माल को जब्त किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इतना माल मिला फैक्ट्री में: 50 टन जिप्सम, 5 टन जायम, 3 सिलाई मशीन, 1 सीलिंग मशीन, 3 कांटा, 125 खुले पैकिंग बैग, 250 जायम डिब्बा, 45 बैग बायो पोटाश मिले.

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