Aligarh अलीगढ़ : थाना चंडौस क्षेत्र में दो वर्ष पहले अनुसूचित जाति कि बालिका को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे विशेष पॉक्सो तीन वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पूरी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
पीड़िता के पिता ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को वह किसी काम से कस्बा चंडौस बाजार गए थे। पत्नी घर पर काम कर रही थी। सात वर्ष की बेटी भी घर में ही अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी 21 वर्षीय तालिब उनके घर आया और बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बुलाकर घर के पीछे नदी पर झाड़ियों में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उसे बच्ची संग दुष्कर्म करते हुए दबोच लिया।
बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के साथ ही पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी द्वय संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि मामले में चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही में तालिब को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।