Agra: अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए

आरोपित मनीष एवं रितिक को राहत मिली

Update: 2025-01-17 07:45 GMT

आगरा: लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित मनीष एवं रितिक को राहत मिल गई है. अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए. वादी ने थाना सदर बाजार पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 11 नवम्बर 22 की शाम उसकी बहन एवं भांजी मन्दिर पूजा अर्चना करने गई थी. भांजी ने बात करने के लिए फोन निकाला तभी पीछे से आए दो युवक मोबाइल लूटकर भाग गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपियों को हिरासत में ले उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद कर जेल भेजा था. पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. गवाही के दौरान वादी, उसकी बहन एवं भांजी ने कथन किया कि इन बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम नहीं दिया. सीसीटीवी कैमरों में दर्ज बदमाशों की फोटो का आरोपियों से मिलान नहीं हुआ. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नगेंद्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी ने तर्क दिए. अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा.

ताज से बिछड़े 3 पर्यटकों को ढूंढा: भीड़ में तीन पर्यटक अपने परिवारीजनों से बिछड़ गए. जयपुर से ताजमहल देखने आए एक पर्यटक परिवार से दो सदस्य रित्विक नंदा एवं कुशल नंदा ताजमहल देखने के बाद पश्चिमी गेट से बाहर आते समय भीड़ में परिजनों से बिछड़ गए. वहीं पश्चिम बंगाल से ताजमहल देखने आए पर्यटक गुड्डू यादव की पत्नी गुड़िया यादव ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास से भीड़ में बिछड़ गईं. उनकी पत्नी प्रवेश नहीं कर सकीं और वह पश्चिमी पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास चली गईं. सूचना मिलने पर ताज सुरक्षा पुलिस ने इन लोगों को खोजकर परिवारीजनों से मिला दिया.

Tags:    

Similar News

-->