Agra: गृहकर न चुकाने वालों पर होगी कार्रवाई

Update: 2025-09-22 10:34 GMT

आगरा: नगर निगम आगरा ने 50 हजार रुपये से अधिक के गृहकर बकायेदारों पर सख्ती शुरू कर दी है। निगम द्वारा ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के गृहकर बिलों पर 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। निर्धारित समय सीमा के बाद बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिनमें संपत्ति कुर्की और सीलिंग जैसे कठोर उपाय शामिल होंगे।

नगर निगम के पास 50 हजार से अधिक बकायेदारों की संख्या तो अधिक है, लेकिन उनके सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हाल ही में हुई बैठक में भी संबंधित अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके थे। उपलब्ध सूची के अनुसार अब निगम व्यक्तिगत बिल भेज रहा है। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने और बकाया वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि गृहकर का ऑनलाइन भुगतान भी संभव है। बकायेदारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा में छूट का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि जमा करें, अन्यथा कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।

Tags:    

Similar News