एडीएम का क्लर्क भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण
अदालत ने स्वीकृति कर लिया
गाजियाबाद न्यूज़: क्लर्क भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देने वाले एडीएम ने सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. एडीएम के अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकृति कर लिया.
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान क्लर्क भर्ती परीक्षा में दूसरे ने नाम पर परीक्षा देने के आरोप में सीबीआई अदालत ने गुरूवार को एडीएम समेत छह अभियुक्तों को तीन-तीन साल कठोर करावास की सजा सुनाई है. सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इन आभियुक्तों में एक नवीन तंवर हिमाचल प्रदेश भरमौर चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत है. वह सजा के समय अदालत में हाजिर नहीं हुए थे. इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए थे.
अपहरण केस में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित
अपहरण के मामले में लापरवाही पर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने वसुंधरा चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है.
पुष्पा ने आठ 22 को पति राजेश कुमार के अचानक गायब होने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप था कि फ्लैट के नाम पर 55 लाख रुपये हड़पने वाले बिल्डर व उसके साथियों ने कई बार पति को गायब करने की धमकी दी थी. इस मामले में वसुंधरा चौकी प्रभारी भूपेंद्र प्रताप सिंह जांच कर रहे थे. बीते दिनों राजेश के डेबिट कार्ड का उपयोग हुआ था. सूत्रों की माने तो इसके आधार पर आगे की छानबीन नहीं की गई.
निर्देश मिलने पर भी लापरवाही बरती गई, जिस कारण भूपेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दारोगा रानू चौधरी को वसुंधरा चौकी प्रभारी बनाया गया है.