मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-चार मेरठ उदयवीर सिंह ने हत्या के आरोप में आरोपी शादाब पुत्र हाजी मोहम्मद कदीर निवासी आजाद कॉलोनी, लिसाड़ी गेट को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी के अधिवक्ता राहुल भड़ाना जुर्रानपुर ने बताया कि वादी मुकदमा मोहम्मद कादिर ने थाना लिसाड़ी गेट में गत 15 जनवरी 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई यासीन सुबह फजिर की नमाज पढ़ने गया था।
जिसकी सुबह करीब सात बजे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। जांच में आरोपी का नाम प्रकाश में आया था। इस मुकदमे में गवाह शाहिद खान पुत्र अब्दुल खलील ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी थी कि उसके दत्तक पुत्र आरोपी शादाब ने संपत्ति के लालच में मोहम्मद यासीन की मृत्यु कर दी है। जिसका आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।