Ghaziabadगाजियाबाद: वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गाजियाबाद कोर्ट परिसर में 25 सितंबर को 44 वर्षीय व्यक्ति पर on a year old person हमला करने और उसे घायल करने के आरोप में पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 29 सितंबर को राजापुर निवासी मनोज कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मनोज ने आरोप लगाया था कि वह दोपहर करीब 2 बजे होने वाली एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट गया था। कुमार ने एफआईआर में कहा, "मैं दोपहर करीब 1 बजे कोर्ट रूम में जा रहा था। पांच संदिग्ध और छह से सात अन्य अज्ञात लोग रूम नंबर 20 और 21 के बाहर मौजूद थे। संदिग्धों ने मुझ पर हमला किया और मेरा सिर दीवारों पर पटक दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने मुझ पर चाकुओं से भी हमला किया। वे मुझे सीढ़ियों से नीचे खींच रहे थे,
तभी कुछ पुलिसकर्मी मुझे बचाने आए। इसलिए संदिग्धों ने The suspects therefore मुझे सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया... संदिग्धों में से एक गजेंद्र पुलिस की वर्दी में था।" उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कवि नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) (दंगा), 115(2) (चोट पहुंचाना), 117(2) (गंभीर चोट पहुंचाना) और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज की है।अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट परिसर में उस व्यक्ति पर हमला किया गया। एफआईआर में पांच संदिग्धों के नाम देवेंद्र, गजेंद्र, आदित्य, अनुज और अरुण के अलावा अज्ञात लोगों के नाम दर्ज हैं।असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, "शिकायतकर्ता और संदिग्ध अपने मामलों की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट आए थे। उस व्यक्ति पर वहीं हमला किया गया। पुलिसकर्मी (एक कांस्टेबल) भी किसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में वहां आए थे। वह गाजियाबाद में तैनात नहीं है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और सबूतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।"