गैर-इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कैद

Update: 2023-05-29 16:01 GMT
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव रामपुरा निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बेटा राजकुमार उर्फ काला (22) उसकी बहन माया को भैंस खरीदने के लिए बाइक से 20 अगस्त 2010 को 20 हजार देने जा रहा था।
उन्होंने बताया कि जब वह रामपुरा गांव के बाहर पहुंचा तो राजकुमार उर्फ बानवा पुत्र कालू, मंगल पुत्र अमर सिंह और चुंदा पुत्र कालू निवासीगण रामपुरा थाना झिंझाना जिला शामली ने उसे रोक लिया। आरोप था कि राजकुमार उर्फ बानवा ने जेब से चाकू निकालकर राजकुमार उर्फ काला पर वार किया और उससे 20 हजार रुपया लूट लिए। जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। चाकू लगने से घायल राजकुमार उर्फ काला को शामली अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 की जज हेमलता त्यागी ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी राजकुमार उर्फ बानवा पुत्र कालू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि बाकी दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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