गांजा की तस्करी करने वालों को मिली 12 साल की कैद, लगा 2 लाख का जुर्माना

गांजा की तस्करी करने वालों को मिली 12 साल की कैद

Update: 2021-12-21 15:30 GMT
त्रिपुरा (Tripura) के दो गांजा तस्कर (ganja smugglers) को 12 साल की कैद व 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने डगरुआ थाना कांड संख्या 203,2017 में गांजा तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष की कैद की सजा तथा 2 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
त्रिपुरा से सुपौल गांजा ले जाने के दौरान बरसोनी टोल प्लाजा पर एक ट्रक से 726.8 किलो तस्करी का गांजा 11 दिसंबर 2017 की रात्रि 11:00 बजे बरामद की गई। डगरुआ के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में दो तस्कर तपन अली व संतोष कुमार को 12 वर्ष कैद व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा होगी। कांड में कोर्ट में कुल 9 गवाहों का बयान दर्ज हुआ। कोर्ट ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सोमवार को गांजा तस्करों को सजा सुनाई।
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