Hyderabad.हैदराबाद: वीरनारी चकली इलममा महिला विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता मिल गई है। यह मान्यता तेलंगाना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्या 6) के आधार पर दी गई है। इससे पहले, अप्रैल 2022 में, राज्य सरकार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर विमेन उर्फ कोटि विमेंस कॉलेज को राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय घोषित किया था। इसके बाद, तेलंगाना विधानसभा ने वीरनारी चकली इलममा महिला विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया, जिससे इसे औपचारिक रूप से राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मान्यता विश्वविद्यालय को विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान अनुदानों के लिए पात्र बनाती है, जिससे इसके विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है।