New Delhi, नई दिल्ली : तेलंगाना की बढ़ती प्रशासनिक मांगों के बीच शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर संरचना में संशोधन अधिसूचित किया है, जिससे राज्य में स्वीकृत पदों की कुल संख्या पहले के 208 से बढ़कर 218 हो गई है। ये बदलाव भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 2026 के तहत तेलंगाना सरकार के परामर्श से किए गए हैं।
संशोधित नियमों के तहत, तेलंगाना सरकार में वरिष्ठ पदों की संख्या 119 निर्धारित की गई है। कैडर संरचना में 47 पदों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, 29 पदों का राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व के तहत चार पद और अवकाश रिजर्व और कनिष्ठ पदों के रिजर्व के तहत 19 पद भी शामिल हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आईएएस (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के तहत पदोन्नति के माध्यम से 66 पद भरे जाएंगे, जबकि 152 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद, संशोधित नियम 9 जनवरी से प्रभावी हो गए।
"अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (61 ऑफ 1951) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पढ़ा जाए, तो केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर संख्या निर्धारण) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है," अधिसूचना में लिखा है।
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि कैडरों की संख्या में यह संशोधन तेलंगाना की बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है।
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