TGEAPCET: निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को कोई अंतरिम राहत नहीं

Update: 2024-09-06 05:18 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने गुरुवार को टीजीईएपीसीईटी 2024-25 काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के एक समूह द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता कॉलेजों ने रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग का एक नया मोप-अप दौर आयोजित करने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेएनटीयू) द्वारा स्वीकृत पूर्ण प्रवेश क्षमता के साथ प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी ज्ञापनों को निलंबित करने और तेलंगाना राज्य इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा सामान्य प्रवेश परीक्षा (टीजीईएपीसीईटी) काउंसलिंग के मोप-अप दौर के दौरान याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को अधिसूचित करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रवेश पहले ही पूरे हो चुके हैं, तथा पाठ्यक्रम 19 अगस्त, 2024 से शुरू हो चुके हैं। इसके आलोक में, न्यायमूर्ति भास्कर रेड्डी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने के विरुद्ध निर्णय लिया तथा उनके अंतरिम आवेदनों को खारिज कर दिया। मुख्य रिट याचिकाओं को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।
आईएमजी भारत भूमि मामले में आदेश सुरक्षित
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एबीके प्रसाद तथा हैदराबाद स्थित अधिवक्ता टी श्रीरंगा राव Hyderabad-based advocate T Sriranga Rao द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आईएमजी भारत प्राइवेट लिमिटेड को कथित रूप से बहुत कम कीमत पर तथा अपारदर्शी तरीके से 850 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान, आईएमजी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वेदुला वेंकटरमण ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे तथा न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ को बताया कि याचिकाकर्ताओं का इस मामले में कोई वास्तविक जनहित नहीं है, बल्कि वे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के विपक्ष से संबंध हैं और भूमि आवंटन तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त कैबिनेट उप-समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श और अनुमोदन के बाद किया गया था।
वेंकटरमण ने जोर देकर कहा कि भूमि का आवंटन पूरी प्रक्रिया के बाद किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना के गठन के बाद यह मुद्दा अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि विचाराधीन भूमि अब तेलंगाना के अधिकार क्षेत्र में है और राज्य सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि एक पीठ ने पहले ही इसके पक्ष में फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था, जिससे आगे की जांच के लिए कोई आधार नहीं बचा।
पूर्व मंत्री पी रामुलु का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने भी तर्क दिया कि जनहित याचिकाएँ राजनीति से प्रेरित थीं, जिनका उद्देश्य टीडीपी के साथ हिसाब बराबर करना था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
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