TG: आठ वर्षीय लड़के से बलात्कार के लिए 50 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा
Khammam खम्मम: प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के उमा देवी ने खम्मम में आठ वर्षीय बालक से दुष्कर्म करने के आरोप में 50 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मोमिनन बाजार निवासी शेख खादर अली नामक दोषी को 27 नवंबर, 2021 को वन-टाउन पुलिस थाने की सीमा में हुए दुष्कर्म का दोषी पाया गया। बालक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 376 तथा धारा 5 सहपठित पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
बताया गया कि खादर अली खम्मम के निजामपेटा के राठी दरवाजा क्षेत्र के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बालक को अमरूद देने के बहाने मोमिनन बाजार स्थित अपने घर ले गया तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। लेकिन बालक उसके चंगुल से बचकर भागने में सफल रहा तथा उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। टाउन एसीपी बी अंजनेयुलु ने जांच अधिकारी की भूमिका निभाई, जबकि अभियोजन पक्ष सरकारी वकील ए शंकर ने किया। पुलिस उपनिरीक्षक एमए रशीद और श्रीकांत के साथ होमगार्ड मोहम्मद अयूब ने अदालत के संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाई।