सूचना पैनल में रिक्तियों पर जनहित याचिका पर तेलंगाना की प्रतिक्रिया मांगी गई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए फोरम फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा दायर एक जनहित याचिका का जवाब देने को कहा।

Update: 2023-04-07 04:00 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए फोरम फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की पीठ ने महाधिवक्ता बीएस प्रसाद के समक्ष इस मुद्दे की गंभीरता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला।

याचिका फोरम फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा दायर की गई थी, एक गैर सरकारी संगठन जिसका प्रतिनिधित्व उसके सचिव एम पद्मनाभ रेड्डी ने किया था। फोरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सरसानी सत्यम रेड्डी ने कहा कि इस तथ्य के प्रकाश में कि आरटीआई अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में शिकायतें और अपीलें राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित हैं। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, अदालत ने आयोग में रिक्तियों को भरने पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को जून 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।
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