Telangana: बाइक सवार की हत्या के लिए ट्रक चालक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Update: 2025-05-01 02:41 GMT
Karimnagar करीमनगर: जगतियाल जिले Jagtial district के मेटापल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 37 वर्षीय ट्रक चालक को जिला न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार, घटना 1 फरवरी, 2022 को हुई। पीड़ित संकेत मेटपल्ली बस डिपो से अपने दोपहिया वाहन पर एकलव्य नगर अपने घर लौट रहा था। जब वह सवारी कर रहा था, तो निजामाबाद जिले के शेख इशाक द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार ट्रक (पंजीकरण संख्या एपी 25टी 6877) ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इशाक शराब के नशे में था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।
संकेत को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित के पिता राजशेखर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन उपनिरीक्षक सुधाकर ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान कोर्ट कांस्टेबल रंजीत और सीएमएस कांस्टेबल किरण कुमार ने मुख्य गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक के. मल्लेशम ने मामले की पैरवी की। सभी साक्ष्यों की जांच और गवाहों की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. नारायण ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई
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