Telangana: ढेर सारी याचिकाओं के लिए हीरा ग्रुप पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

Update: 2025-12-19 07:59 GMT

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक कथित इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही सुलझाए जा चुके मामले पर बार-बार याचिकाएं दायर करने के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हीरा ग्रुप की संपत्तियों की नीलामी करने की इजाज़त दे दी थी। इसके बावजूद, ग्रुप और उसके डायरेक्टर ने उसी मुद्दे को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं लेकर हाई कोर्ट का रुख किया।

तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश भीमापाका ने याचिकाकर्ताओं के इस रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि बार-बार और गुमराह करने वाली याचिकाएं दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। नतीजतन, कोर्ट ने हीरा ग्रुप और नौहेरा शेख को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया, जिसे आठ हफ़्तों के अंदर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कोर्ट ने इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने हीरा ग्रुप की 59 अचल संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC) लिमिटेड वेब पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन नीलामी के लिए लिस्ट किया गया है, और नीलामी इस महीने की 26 तारीख को होनी है।

Tags:    

Similar News