Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय दलबदलुओं की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा
हैदराबाद HYDERABAD : तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी गुरुवार को बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की अयोग्यता संबंधी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। इनमें से एक याचिका भाजपा के निर्मल विधायक एलेटी महेश्वर रेड्डी ने दायर की है, जिन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दे, जो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लड़े थे।
महेश्वर रेड्डी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 1 जुलाई, 2024 को अपनी अयोग्यता याचिका प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष के कार्यालय जाने के बावजूद, उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं दिया गया और कर्मचारियों द्वारा उन्हें पावती भी नहीं दी गई।
भाजपा विधायक की याचिका कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित दो अन्य चल रहे मामलों में शामिल हो गई है।
इनमें से एक याचिका हुजुराबाद के विधायक पदी कौशिक रेड्डी MLA Padi Kaushik Reddy ने दायर की थी, जिसमें नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। दूसरी याचिका कुना पांडु विवेकानंद ने दायर की है, जो बीआरएस के ही विधायक हैं। इसमें भद्राद्री कोठागुडेम से वेंकट राव तेलम और घनपुर (एससी आरक्षित) से कदियम श्रीहरि को कांग्रेस में शामिल होने के कारण अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में जस्टिस विजयसेन रेड्डी तीनों याचिकाओं की जांच करेंगे।