Telangana: बंदूक की नोक पर सहकर्मी से बलात्कार के आरोप में तेलंगाना पुलिस का एक उपनिरीक्षक गिरफ्तार

Update: 2024-06-19 18:13 GMT
Hyderabad: अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना पुलिस के एक उपनिरीक्षक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर एक महिला हेड कांस्टेबल से बलात्कार किया।
जयशंकर भूपलपल्ली जिले के कालेश्वरम पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक पी.वी.एस. भवानीसेन गौड़ को अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पीड़िता के साथ 15 जून को
कालेश्वरम परियोजना
के लक्ष्मी पंप हाउस के पास पुराने पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर बलात्कार किया गया था। उसने आरोप लगाया कि बलात्कार करने से पहले उसने उसे अपनी रिवॉल्वर से धमकाया। उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
42 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने उपनिरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर ली और उसे हिरासत में ले लिया। कांस्टेबल की शिकायत के बाद गौड़ पर आईपीसी की धारा 376(2) (ए) (बी), 324, 449 और 506 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एसआई के खिलाफ और भी आरोप सामने आए कि उसने तीन अन्य महिला पुलिसकर्मियों का यौन उत्पीड़न किया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक ए.वी. रंगनाथ ने गौड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद आईजी ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत उसकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए, जिसमें पता चला कि एसआई ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। जुलाई 2022 में आसिफाबाद जिले के रेबेना पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी में मदद करने की आड़ में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे कालेश्वरम पुलिस स्टेशन में तैनात कर दिया गया।
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