Hyderabad हैदराबाद: भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष गवाही दी, जो पिछली बीआरएस सरकार के दौरान फोन टैपिंग की जांच कर रही है। चेवेल्ला से लोकसभा सदस्य जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। एसआईटी, जिसने रेड्डी को गवाह के रूप में पेश होने का अनुरोध किया था, ने उनका बयान दर्ज किया।
रेड्डी उन राजनेताओं में से एक थे जिनके फोन कथित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तत्कालीन सरकार द्वारा टैप किए गए थे। सांसद का मोबाइल नंबर विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) की सीडीआर सूची में मिला, जिसने विपक्षी दलों के कई नेताओं, पत्रकारों, व्यापारियों और अन्य पर निगरानी रखी थी। मीडिया व्यक्तित्व राधाकृष्ण भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को एसआईटी के समक्ष पेश हुए। ‘आंध्र ज्योति’ के प्रबंध निदेशक ने जुबली हिल्स एसीपी पी. वेंकटगिरी के समक्ष गवाही दी।
एसआइटी ने 17 जून को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ का बयान दर्ज किया। गौड़ ने मांग की कि तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के फोन टैप करने का आदेश दिया था और जिन आइएएस और आइपीएस अधिकारियों ने आदेश का पालन किया, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने 650 कांग्रेस नेताओं के फोन टैप किए थे।
गौड़, जो नवंबर 2023 में टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, कथित तौर पर अवैध फोन टैपिंग का शिकार थे। इस मामले के मुख्य आरोपी पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआइबी) प्रमुख टी. प्रभाकर राव के इस महीने की शुरुआत में अमेरिका से लौटने के बाद एसआइटी ने अपनी जांच तेज कर दी है।
एसआइटी ने प्रभाकर राव से कई बार पूछताछ की है। उन्होंने कथित तौर पर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और उसके नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ अन्य व्यक्तियों के फोन टैप करने के लिए एसआईबी के भीतर एक निलंबित डीएसपी के तहत एक विशेष ऑपरेशन टीम का गठन किया था।
टीम द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक नेताओं, व्यापारियों, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों और यहां तक कि न्यायाधीशों के फोन टैप किए गए थे। पूर्व पुलिस उपाधीक्षक डी. प्रणीत राव, सेवानिवृत्त पुलिस उपायुक्त पी. राधा किशन राव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एन. भुजंगा राव और एम. थिरुपथन्ना के बयानों के आधार पर सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी से पूछताछ की गई, जिन्हें पिछले साल मामले में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया था। (आईएएनएस)