Telangana News: 2017 में सिम कार्ड डीलर की हत्या के लिए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2024-06-12 11:41 GMT
Hyderabad. हैदराबाद: नामपल्ली कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बी. सुरेश Metropolitan Sessions Judge B. Suresh ने जनवरी 2017 में बहादुरपुरा पुलिस सीमा के अंतर्गत रामनासपुरा में हुए विवाद में सिम कार्ड डीलर मंसूर खान (45) की हत्या के लिए तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान शेख खालिद (40), मोहम्मद अनवर (35) और मोहम्मद मुनव्वर अली Mohd Munawwar Ali के रूप में हुई है। उन पर 20,500-20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साउथ जोन के डीसीपी ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों के काम की वजह से दोषी को सजा मिली है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
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