Telangana: तेलंगाना में लिंग परीक्षण के बाद जबरन गर्भपात से महिला की मौत
Suryapet सूर्यपेट: अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण और असफल गर्भपात के बाद यहां एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पति, जिसने कथित तौर पर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, और एक डॉक्टर गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) सनप्रीत सिंह Sunpreet Singh ने सोमवार को कहा कि पीड़िता सुहासिनी ने 2019 में रत्नावत हरिसिंह से शादी की थी। दंपति की दो बेटियाँ हैं। एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में गर्भवती होने के बाद, रत्नावत ने सुहासिनी से कहा कि अगर वह फिर से लड़की को जन्म देती है तो वह उसे छोड़ देगा और किसी और से शादी कर लेगा। पीड़िता ने कोडाद के गुरुवैया अस्पताल में लिंग निर्धारण परीक्षण कराया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसे बेटी होगी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में प्री-कॉन्सेप्शन Pre-Conception और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (पीसी-पीएनडीटी) एक्ट, 1994 के तहत जन्मपूर्व लिंग निर्धारण अवैध है। एसपी ने कहा कि इसके बाद रत्नावत उसे गर्भपात के लिए हुजूरनगर के न्यू कमला अस्पताल ले गया।
सनप्रीत ने कहा कि एक अन्य आरोपी डॉ. शेख कासिम ने गर्भपात कराने के लिए कुछ गोलियां दीं। हालांकि, सुहासिनी को भारी रक्तस्राव हुआ और इलाज के लिए हैदराबाद ले जाते समय उसकी मौत हो गई। एसपी ने कहा कि चिववेमला पुलिस ने रत्नावत, डॉ. कासिम और चार अन्य के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।