Hyderabad,हैदराबाद: जगतियाल जिले की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 59 वर्षीय व्यक्ति को कई साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी. नीलिमा ने तीनों मामलों में 20-20 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने प्रत्येक पीड़ित को 2 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया। अक्टूबर 2024 में पुलिस अधिकारियों ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और सभी सबूत अदालत में पेश करते हुए जांच तेज कर दी।