Telangana: निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

Update: 2025-05-23 06:15 GMT
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court की अवकाश पीठ ने टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी की पत्नी वाई. स्वर्णलता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माधापुर और गाचीबोवली के अधिकारियों को फटकार लगाई है। स्वर्णलता रेड्डी ने माधापुर डिवीजन के डीसीपी और एसीपी तथा गाचीबोवली के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी रंगारेड्डी जिले के सेरिलिंगमपल्ली के कोंडापुर गांव के सर्वे नंबर 87/2 में दो एकड़ जमीन से उन्हें बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वकील ने कहा कि न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के बारे में कई बार ज्ञापन देने के बावजूद पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और उन लोगों का समर्थन कर रही है जो जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा पारित होने के बाद पुलिस अपने विवेक से काम नहीं कर सकती। स्वर्णलता रेड्डी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील विनोद कुमार देशपांडे और रोहित पोगुला ने तर्क दिया कि पुलिस कुछ "प्रभावशाली" निजी व्यक्तियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले निजी व्यक्तियों की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी निषेधाज्ञा आदेशों को चुनौती दी थी।न्यायाधीश ने पुलिस को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और निजी पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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