तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के कथित अवैध शिकार मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दे दी।
यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना राज्य इकाई की याचिका के बाद आया है।
न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी ने मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दी, हालांकि, मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसका कोई अधिकार नहीं है और यह जांच की मांग करने के लिए योग्य पक्षकार नहीं है। कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है।
अब तक की जांच हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद के नेतृत्व में राज्य के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोचिंग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास था।
राज्य ने पहले सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी और दावा किया था कि एसआईटी निष्पक्ष परीक्षण करने में सक्षम होगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को भी रद्द कर दिया।