Telangana HC ने राज्य सरकार से कहा, शिक्षकों का स्थानांतरण नियमों के अनुसार करें
Hyderabad हैदराबाद: उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के तबादले करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अंतिम वरिष्ठता सूची बनाने और इसमें शामिल शिक्षकों के लिए पात्रता अंक आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह फैसला जनगाम जिले के घमपुर मॉडल स्कूल के 15 शिक्षकों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि पिछले साल 3 जुलाई को स्कूल शिक्षा आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2018 में जारी सरकारी आदेश (जीओ) 81 के विरोधाभासी हैं। न्यायमूर्ति नागेश भीमापक की पीठ ने आदेश दिया है कि स्कूल शिक्षा आयुक्त और मॉडल स्कूलों के अतिरिक्त निदेशक तेलंगाना मॉडल स्कूलों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तबादलों को आगे बढ़ाएँ।