हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को इरिगेशन डिपार्टमेंट और निर्मल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर अपना स्टैंड बताने का निर्देश दिया। इस PIL में निर्मल शहर में धर्मसागर टैंक के फुल टैंक लेवल (FTL) लिमिट के अंदर कथित अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने की मांग की गई है।
यह PIL निर्मल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एन श्रवण ने फाइल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अथॉरिटीज़ वॉटर बॉडी के नोटिफाइड FTL एरिया में बने अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने और हटाने में कोई एक्शन नहीं ले रही हैं।
पिटीशनर ने कहा कि इरिगेशन और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अधिकारियों समेत अथॉरिटीज़ को कई रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद, कथित अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाए गए।