Telangana हाई कोर्ट ने शादी का वादा तोड़ने पर धोखाधड़ी का केस खारिज किया

Update: 2026-04-04 06:21 GMT

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी के वादे के साथ नाकाम रोमांटिक रिश्ता धोखा नहीं माना जाएगा, जब तक यह साबित न हो जाए कि वादा शुरू से ही बेईमानी से किया गया था।

यह केस पेड्डापल्ली जिले के अंतरगाम मंडल के पोट्याला गांव के रहने वाले के. संतोष ने फाइल किया था, जिसमें एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, संतोष ने 2018 में उसे प्रपोज किया और जब उसने शुरू में मना कर दिया तो कथित तौर पर सुसाइड की धमकी देकर उस पर रिश्ते के लिए दबाव डाला। उसने कहा कि यह रिश्ता पांच साल तक चला।

 

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