Telangana HC ने अवैध खनन मामले में जुर्माने की अपील पर OMC को नोटिस जारी किया
Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी और अन्य से जुड़े अवैध खनन मामले में लगाए गए जुर्माने को बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील पर ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) को नोटिस जारी किए। सीबीआई के माध्यम से दायर अपील में तर्क दिया गया कि निचली अदालत द्वारा ओएमसी पर लगाया गया जुर्माना अपराधों के पैमाने और अवैध खनन की सीमा को देखते हुए बेहद अपर्याप्त था। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीनिवास कपाड़िया ने मामले में पैरवी की।
गौरतलब है कि 6 मई को नामपल्ली स्थित सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने गली जनार्दन रेड्डी, ओएमसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व खान एवं भूविज्ञान निदेशक वी.डी. राजगोपाल और तत्कालीन उप निदेशक के. मेफाज़ अली खान को दोषी ठहराया था। सभी को आईपीसी की धारा 120बी और 420 के तहत आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के लिए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। निचली अदालत ने ओएमसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सज़ा की पर्याप्तता को चुनौती देते हुए, सरकार ने कंपनी पर और भी ज़्यादा आर्थिक जुर्माना लगाने की माँग की है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।