Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा शामिल हैं, ने सोमवार को विधि एवं विधायी मामलों के विभाग को राज्य में अतिरिक्त और सहायक लोक अभियोजकों के पदों को भरने से संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत बोड्डुपल्ली श्रीनिवासुलु द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तेलंगाना राज्य में अतिरिक्त और सहायक लोक अभियोजकों के पदों को भरने में अधिकारियों की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने अभ्यावेदन दिया है और उक्त अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश मांगे हैं। पीठ ने अधिकारियों के जवाब के लिए मामले को 24 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।