Telangana ने लाइसेंस के लिए सड़क सुरक्षा कोर्स अनिवार्य किया

Update: 2026-07-31 13:14 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है, जिसके तहत पर्मानेंट लाइसेंस पाने के इच्छुक सभी आवेदकों के लिए रोड सेफ्टी कोर्स करना ज़रूरी कर दिया गया है।
लर्नर लाइसेंस पाने वाले हर आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले यह कोर्स पूरा करना होगा। इस कोर्स में ट्रैफ़िक के 64 नियम और 120 इंस्ट्रक्शनल वीडियो शामिल हैं।
हर मॉड्यूल लगभग 25 मिनट का है और कुल मिलाकर छह मॉड्यूल हैं। आवेदक कोर्स पूरा करने के बाद ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि यह नियम रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इलामबर्थी ने दूसरे देशों में ऐसे ही प्रोग्राम्स का अध्ययन करने के बाद यह कोर्स तैयार किया है।
कुकटपल्ली में पायलट प्रोजेक्ट में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया
यह कोर्स कुकटपल्ली रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के अधिकार क्षेत्र में पायलट आधार पर लागू किया गया है। कुल 1,070 आवेदकों ने इसमें एनरोल किया, जिनमें से 890 ने कोर्स पूरा किया।
अधिकारियों ने कहा कि इसका मुख्य मकसद सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय गलतियों को कम करना और नए ड्राइवरों में ट्रैफ़िक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
बदलावों के बाद पूरे राज्य में लागू करने की योजना
डिपार्टमेंट पायलट चरण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के बाद पूरे राज्य में इस प्रोग्राम को लागू करने की तैयारी कर रहा है। आवेदक उपलब्ध कोर्स विकल्पों में से चुन सकते हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि कोर्स का कंटेंट तैयार करने में लगने वाले खर्च का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा UNICEF ने दिया है।
यह कोर्स तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू भाषाओं में उपलब्ध होगा।
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