Telangana: जिला न्यायाधीश ने महिला से बलात्कार के लिए नलगोंडा के व्यक्ति को 27 साल जेल की सजा सुनाई

Update: 2025-03-29 10:53 GMT
Nalgonda.नलगोंडा: जिला न्यायाधीश रोजा रमानी ने गुरुवार को एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर महिला को धोखा देने के आरोप में 27 साल कैद की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी नल्लाबोथु जगन पर्वतगिरी गांव का रहने वाला था और उसने शादी का झूठा वादा करके एक महिला को अपने जाल में फंसाया था। जब जगन ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से इनकार कर दिया तो पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने शिकायत दर्ज कराई, जिससे वह और उसका परिवार तबाह हो गया।
पुलिस ने गहन जांच के बाद जगन पर कई आरोप लगाए। मुकदमे के दौरान अदालत ने उसे बलात्कार, धोखाधड़ी और हाशिए पर पड़े समुदाय की महिला का शोषण करने समेत कई मामलों में दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, दलित समुदाय की महिला को धोखा देने के आरोप में 10 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना तथा शादी का झांसा देकर पीड़िता को धोखा देने के आरोप में सात वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। ये सजाएं क्रमिक रूप से चलेंगी, जिससे कुल 27 वर्ष कारावास की सजा होगी।
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