Telangana DCA ने अलाराइज न्यूट्रीफार्म प्राइवेट लिमिटेड से अवैध दवाएं जब्त कीं

Update: 2024-07-25 12:58 GMT
Hyderabad,हैदराबाद: ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने बुधवार, 25 जुलाई को भारी मात्रा में ‘क्लैमनिल-सीसीएम टैबलेट’ जब्त की, जिन्हें खाद्य उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। कुथबुल्लापुर जोन के डीसीए अधिकारियों ने बाजार में घूम रहे उत्पाद ‘क्लैमनिल-सीसीएम टैबलेट’ (कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, कोलेकैल्सीफेरोल और फोलिक एसिड टैबलेट) का पता लगाया है। इन टैबलेट को ‘खाद्य लाइसेंस (FSSAI लाइसेंस)’ के तहत गलत तरीके से निर्मित किया गया था और खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल होने का दावा किया गया था।
ये टैबलेट पेड्डा अंबरपेटा, हयातनगर, रंगा रेड्डी जिले में स्थित अलारिस न्यूट्रीफार्म प्राइवेट लिमिटेड में अवैध रूप से निर्मित पाए गए और सुनेस्टा लाइफ साइंसेज, कपरा, मेडचल-मलकजगिरी जिले द्वारा खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल के रूप में विपणन किया गया। डीजी डीसीए, वी बी कमलासन रेड्डी ने कहा कि उत्पाद ‘क्लैमनिल-सीसीएम टैबलेट’ का निर्माण केवल औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जारी किए गए ड्रग लाइसेंस के तहत किया जाना चाहिए, जिसमें औषधि नियमों की अनुसूची-एम में उल्लिखित अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। छापे के दौरान विश्लेषण के लिए नमूने उठाए गए। 
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