तेलंगाना के सीएम ने पूर्व प्रोफेसर, 151 अन्य पर से यूएपीए हटाने का निर्देश दिया

Update: 2023-06-17 15:13 GMT
हैदराबाद (आईएएनएस)| तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शनिवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अंजनी कुमार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता जी. हरगोपाल तथा 151 अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) वापस लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी ने मुलुगु के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौश आलम को यूएपीए के तहत हरगोपाल और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा।
तेलंगाना में पहली बार मुलुगु जिले की तदवई पुलिस ने 2022 में हरगोपाल सहित 152 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 52 पेज की प्राथमिकी में 152 लोगों को नामजद किया है, जिन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि 19 अगस्त 2022 को शिकायतकर्ता वी. शंकर पसरा सर्कल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब उन्हें तेलंगाना के भाकपा (माओवादी) के सदस्यों की बेरेला वन क्षेत्र में एक अवैध सभा के बारे में सूचना मिली, जिसमें बडे चोक्का राव, कंकनला राजी रेड्डी, कोयदा संबैया, कुर्सम मगू, मदकम सन्नाल और अन्य शामिल थे।
मानवाधिकार कार्यकर्ता हरगोपाल पर, 151 अन्य लोगों के साथ, पुलिस द्वारा माओवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं।
हरगोपाल ने, जिन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन के रूप में कार्य किया था, समाज को जवाब देने का आह्वान किया था, क्योंकि यूएपीए के तहत बुक किए गए सभी लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता और तेलंगाना के लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी।
जाने-माने एक्टिविस्ट ने के. चंद्रशेखर राव को तेलंगाना आंदोलन के दौरान की उनकी बात भी याद दिलाई कि राज्य बनने के बाद वे नागरिक स्वतंत्रता के लिए सबसे आगे रहेंगे।
हरगोपाल ने पूछा था, क्या वह हमारे काम के बारे में नहीं जानता है?
उन्होंने यह भी मांग की थी कि केसीआर लापरवाही से काम करने वाली पुलिस पर लगाम लगाएं और आगाह किया कि अगर पुलिस को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह तेलंगाना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसे अगले चुनावों में कीमत चुकानी पड़ सकती है।
--आईएएनएस
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