Telangana ने SC उप-वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया

Update: 2024-10-12 05:20 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार state government ने आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति विकास विभाग (एससीडीडी) ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए। आयोग कार्यभार संभालने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
गौरतलब है कि सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी Irrigation Minister N Uttam Kumar Reddy की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति ने हाल ही में सुझाव दिया था कि सरकार एससी उप-वर्गीकरण के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (केंद्रीय अधिनियम-60, 1952) के तहत एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त करे। आयोग के संदर्भ की शर्तों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर तथा उपलब्ध समसामयिक आंकड़ों और जनगणना पर विचार करके राज्य में अनुसूचित जातियों के भीतर समरूप उप-जातियों का तर्कसंगत उप-वर्गीकरण और समूहीकरण करना शामिल है।
राज्य की सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करके राज्य में अनुसूचित जातियों के विभिन्न उप-समूहों के भीतर परस्पर पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए अनुभवजन्य अध्ययन करना। आयोग अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न उप-समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं की भी जांच करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीके की पहचान करेगा।
सरकार ने आयोग को इन पहलुओं और अनुसूचित जातियों के विभिन्न उप-समूहों के बीच आरक्षण नीतियों के लाभों को समान रूप से वितरित करने के लिए किए जाने वाले सभी अन्य उपायों पर विशिष्ट सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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