Talangana HC ने वेतनमान मामले में अवमानना ​​पर रंगारेड्डी कलेक्टर को चेतावनी दी

Update: 2025-05-25 05:07 GMT
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court की न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर सी. नारायण रेड्डी को तीन कार्यालय अधीनस्थों को न्यूनतम वेतनमान के भुगतान के संबंध में पूर्व न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने अनुपालन के लिए अंतिम चार सप्ताह की समय-सीमा दी है, तथा चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत दंड दिया जा सकता है।अवमानना ​​कार्यवाही 2 अप्रैल, 2024 को उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें अधिकारियों को पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ताओं के न्यूनतम वेतनमान के दावों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्णय में कहा गया है कि स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, नारायण रेड्डी, जो उस समय नलगोंडा जिला कलेक्टर थे, ने 5 अगस्त, 2024 को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए एक “स्पीकिंग ऑर्डर” पारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के नियमित स्वीकृत पदों पर रोजगार न होने को अस्वीकार करने का आधार बताया। जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि कलेक्टर का रुख जानबूझकर उच्च न्यायालय के आदेश से अलग है। न्यायमूर्ति माधवी देवी ने कहा कि आईएएस अधिकारी ने जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी की है और 2 अप्रैल के आदेश में निर्धारित कानूनी मानकों को लागू करने में विफल रहे हैं।
Tags:    

Similar News