Hyderabad.हैदराबाद: नामपल्ली कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) डी प्रणीत राव को सशर्त जमानत देते हुए उन्हें आठ सप्ताह तक हर सोमवार को सुबह 11 बजे पंजागुट्टा एसएचओ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया गया है।