सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस MLA मल्ला रेड्डी की जीडीमेटला लैंड सर्वे रोकने की कोशिश को किया खारिज

जीडीमेटला लैंड सर्वे रोकने की कोशिश को किया खारिज

Update: 2026-02-25 04:13 GMT

Telangana: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 24 फरवरी को मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कुथबुल्लापुर मंडल के जीदीमेटला गांव में 1.29 एकड़ ज़मीन के सर्वे के विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। इस विवाद में BRS MLA सीएच मल्ला रेड्डी और उनके दामाद मर्री राजशेखर रेड्डी, जो मलकाजगिरी से MLA हैं, शामिल हैं।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर किसी दखल की ज़रूरत नहीं है।
यह विवाद ज़मीन के कुछ हिस्सों पर विरोधी दावों पर केंद्रित है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी द्वारा दावा की गई 33 गुंटा ज़मीन भी शामिल है। मल्ला रेड्डी, उनके बेटे सीएच महेंद्र रेड्डी और राजशेखर रेड्डी ने प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया है और टाइटल और कब्जे को लेकर एक पेंडिंग सिविल विवाद का हवाला देते हुए सर्वे का विरोध किया है।
इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने अधिकारियों को सर्वे आगे बढ़ाने की इजाज़त दी थी। उस ऑर्डर के खिलाफ परिवार की अपील को 2 फरवरी को एक डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया, जिसने प्रोसेस को रोकने से इनकार कर दिया।
डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए, परिवार ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करने और सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सर्वे पहले ही किया जा चुका था। इसलिए, उसने विवादित ऑर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर्स को सर्वे की कार्रवाई को अलग से चुनौती देने की आज़ादी दी, अगर उन्हें लगता है कि यह काम सर्वे और सेटलमेंट एक्ट के नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। इस टिप्पणी के साथ, मामले का निपटारा कर दिया गया।
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