Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद Hyderabad में सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की हाउसिंग सोसाइटियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली अदालत ने आवंटन को अवैध पाया और सरकार को सोसाइटियों द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया।