हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के तहत वोटरों को भेजे गए नोटिस के निपटारे की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
नई प्रक्रिया के तहत, जिस वोटर को नोटिस मिला है, उसके परिवार का कोई भी बालिग सदस्य परिवार की ओर से 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (ERO) या 'असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (AERO) के सामने पेश हो सकता है और ज़रूरी दस्तावेज़ व जानकारी जमा कर सकता है।
CEO ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दस्तावेज़ लें और नोटिस के निपटारे के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। ये निर्देश सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वे नोटिस की समीक्षा करें और जल्द से जल्द उनके निपटारे को सुनिश्चित करें।
उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 'फॉर्म-6' में जमा किए गए आवेदनों के बारे में भी निर्देश जारी किए। 'फॉर्म-6' आवेदनों की जांच, घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन फ़ॉर्म) लेने और दावों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर, 2026 (योग्यता की तारीख) को आधार माना जाना चाहिए।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी लंबित 'फॉर्म-6' आवेदनों और भविष्य में मिलने वाले आवेदनों के लिए तय घोषणा-पत्र ज़रूर लें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि रिविजन की प्रक्रिया पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।