हैदराबाद: BRS नेता टी. हरीश राव ने TPCC चीफ बी. महेश कुमार गौड और सरकारी व्हिप अड्डंकी दयाकर के खिलाफ नामपल्ली कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि हरीश राव ने "तंत्र-मंत्र या जादू-टोने" से जुड़ी पूजा-पाठ की थी।

हरीश राव के वकीलों ने कोर्ट से अपील की कि अगर ये कांग्रेस नेता अपने आरोप वापस नहीं लेते और सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि हरीश राव ने कोल्लुरु मूकांबिका मंदिर में तंत्र-मंत्र या जादू-टोने से जुड़ी पूजा-पाठ की थी।

हरीश राव के वकीलों ने अपनी शिकायत के समर्थन में कोर्ट में वीडियो और अन्य सबूत पेश किए।

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