सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में हरीश राव के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में

Update: 2026-01-06 04:49 GMT
Hyderabad: सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व DCP पी राधा किशन राव के खिलाफ राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
तेलंगाना हाई कोर्ट के पिछले फैसलों को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
राज्य सरकार ने मामले से जुड़े हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह सब तब शुरू हुआ जब सिद्दीपेट के रहने वाले चक्रधर गौड़ ने पंजागुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गौड़ ने आरोप लगाया कि राधा किशन राव की मिलीभगत से हरीश राव ने उनका फोन टैप किया था। शिकायत के बाद, पुलिस ने FIR दर्ज की।
इसके बाद, हरीश राव ने FIR को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
हाई कोर्ट के उनके पक्ष में फैसले के बाद, राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसलों को पलटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस नेता मन्ने कृषांक ने इसे राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका बताया।
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