हैदराबाद की CBI कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कॉटन कॉर्पोरेशन के अधिकारी और उनकी पत्नी को सज़ा सुनाई
हैदराबाद: हैदराबाद में CBI मामलों की स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (DA) के एक मामले में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के तत्कालीन कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर मजेती वेंकट भवानी प्रसाद को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। साथ ही, उनकी पत्नी मजेती प्रियंका को चार साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
CBI ने यह मामला 3 नवंबर, 2016 को दर्ज किया था। आरोप था कि वारंगल में CCI में कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पर काम करते हुए, प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रियंका की मदद से 1 जनवरी, 2010 से 21 फ़रवरी, 2015 के बीच अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 94.17 लाख रुपये की संपत्ति और आर्थिक संसाधन जमा किए। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 291.73 प्रतिशत ज़्यादा थी, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए।
जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 7 मई, 2018 को आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।