सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस नेता कविता की याचिका खारिज कर दी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीआरएस नेता के. कविता द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच के सिलसिले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता देते हुए, पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।
कविता के लिए अंतरिम राहत में, शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में ईडी से कहा था कि वह AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की अब खत्म हो चुकी शराब नीति के खिलाफ चल रही जांच में लिस्टिंग की अगली तारीख तक उसकी उपस्थिति पर जोर न दे। ईडी की कार्रवाई से यह अंतरिम संरक्षण 13 मार्च तक बढ़ा दिया गया था।