Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TG Rera) ने भारती बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 4.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोमपल्ली में 'भारती लेक व्यू अपार्टमेंट्स' प्रोजेक्ट के लिए 'प्री-लॉन्च स्कीम' के तहत गैर-कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है। अथॉरिटी ने बिल्डर को कई रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 'डिफॉल्टर प्रमोटर' घोषित कर दिया है और उसे खरीदारों से इकट्ठा की गई रकम 60 दिनों के अंदर वापस करने का निर्देश दिया है।
कई परेशान खरीदारों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, TG Rera ने कहा कि प्रमोटर ने 2021 में प्री-लॉन्च ऑफर्स के ज़रिए खरीदारों से बड़ी रकम इकट्ठा की थी, और वादा किया था कि प्रोजेक्ट 24 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन, प्रमोटर अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा।
अथॉरिटी ने कहा कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाए बिना और बिना कोई कंस्ट्रक्शन काम शुरू किए ही पैसे इकट्ठा किए गए थे। उसने इस मामले में 3.556 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पिछले मामलों में इसी तरह के उल्लंघनों के लिए पहले से लगाए गए 1.18 करोड़ रुपये के जुर्माने को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे कुल जुर्माना 4.74 करोड़ रुपये हो गया है। TG Rera ने यह भी कहा कि एक और कंपनी, श्री भारती बिल्डर्स, जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में शामिल है, वह भी "प्रमोटर" की परिभाषा के दायरे में आती है। इसलिए, ऐसी सभी कंपनियाँ मिलकर और अलग-अलग तौर पर खरीदारों को पैसे वापस करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी।
खरीदारों को बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स से सावधान करते हुए, अथॉरिटी ने कहा कि Rera के तहत रजिस्टर्ड न होने वाले प्रोजेक्ट्स में "प्री-लॉन्च" ऑफर्स या स्कीमें कानून के तहत पूरी तरह से मना हैं। उसने संभावित खरीदारों को सलाह दी कि वे किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई भी लेन-देन करने से पहले, TG Rera के ऑफिशियल पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस ज़रूर चेक कर लें।